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करनैलगंज:मूक बधिर का जमीन व घर करा लिए बैनामा, एसडीएम ने दिया एफआईआर का निर्देश

 

रजनीश/ज्ञान प्रकाश

करनैलगंज(गोंडा)। एक मूक बधिर व्यक्ति की जमीन व घर का बैनामा कराने के मामले में डीएम ने कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आदेश के तीन दिन बाद भी कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट नही दर्ज की है। 



बहाने से एक मूक बधिर व्यक्ति को तहसील लाकर उसकी सारी संपत्ति का बैनामा करा लिया गया तथा सम्पत्ति का पैसा उसके खाते में जमा करने का रजिस्टर्ड बयान दिया गया। मगर खाते में धन नही है और मूक बधिर व्यक्ति बेसहारा हो गया है। 



कोतवाली करनैलगंज अंतर्गत ग्राम करुआ के मजरा पांडेय पुरवा निवासी शेषकुमार पांडेय ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को थाना दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमे कहा गया है कि उसका छोटा भाई विजय कुमार उर्फ बाउर जन्म से ही मूक बधिर है। 



उसकी पत्नी व दो बच्चे भी हैं। वह पटियाला में रहकर मेहनत मजदूरी करता था। दिसम्बर 2020 माह में उसका मूक बधिर भाई विजय कुमार वापस घर आया। जिस पर गांव के एक व्यक्ति ने उसे अपने घर बुलाकर उसे उसके भाई के प्रति भड़काकर अपने जाल में फंसा लिया। 19 जनवरी 20 को उसके मूक बधिर भाई को बहाने से तहसील ले जाकर उसके हिस्से की भूमि व घर को अपनी पत्नी के नाम बैनामा करवा लिया। 



तथा बैनामे के दस्तावेज में विजय कुमार के बैंक खाते में घर व जमीन का पैसा अदा करने का बयान दिया गया है। मगर खाते में पैसा नही दिया गया, उसके खाते में मात्र 148 रुपये ही पहले से जमा थे उतने ही रुपये हैं। उसके मूक बधिर की समस्त सम्पत्ति का बैनामा धोखे से कराया गया। 



जिसकी शिकायत उसने अधिकारियों से किया मगर कोई कार्रवाई नही हुई। शनिवार को थाना समाधान दिवस में इसकी शिकायत की गई। जिसपर डीएम मार्कण्डेय शाही ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि कोई भी मूक बधिर व्यक्ति की भूमि का बैनामा बिना परमीशन या बिना एक्सपर्ट के नही किया जा सकता। 



डीएम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए थे। एसपी ने भी मामले की रिपोर्ट दर्ज करने की संस्तुति की गई। कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि अधिकारियों का निर्देश है मुकदमा लिखा जाएगा।




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