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UP ELECTION 2022: प्रत्याशी या चुनाव अधिकारी को धमकी देने या चोट पहुचना पड़ेगा महंगा :जिला निर्वाचन अधिकारी

वेद व्यास त्रिपाठी

प्रतापगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु निर्वाचन प्रक्रिया गतिमान है। उन्होने बताया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा। 



इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है ।



वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा। उन्होने बताया है कि उड़ने दस्ते रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनो के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिये और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये गठित किये गये है जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। 



जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिगों से अनुरोध किया है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950 पर सूचित करें तथा कोई भी नागरिक रूपये 300 जमा कर स्थायी निगरानी टीम द्वारा की गई जांच की वीडियो/सीडी की प्रति प्राप्त कर सकता है।

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