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मुज़ेहना:अवैध कब्ज को खाली कराने के लिए न्यायालय का आदेश, जुर्माना और बेदखली की कार्यवाही ढर्रे पर

बीपी त्रिपाठी/प्रदीप शुक्ला

मुज़ेहना, गोंडा:रसूख के दम पर अथवा पैसे और पहुंच की ताकत से सरकारी जमीनों को हथियाने वाले लोगो पर न्यायालय अपना चाबुक तो चला रहा है लेकिन प्रशासन को जमीन खाली कराने में बड़ी मशक्कत झेलनी पड़ रही है।


ऐसा ही एक मामला मुज़ेहना ब्लॉक के ग्राम सभा बेलभरिया का सामने आया है।


गाँव में स्थित खाद और गड्ढे की सार्वजनिक भूमि पर गाँव के ही कुछ लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था।


 जिस पर तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ने नोटिस दी थी किन्तु कब्जेदार की यथास्थिति के कोई बदलाव नही आया उसे बाद न्यायालय तहसीलदार के यहां कब्जे के विरुद्ध वर्ष 2013 में वाद दायर किया गया था, लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट सही पाये जाने पर न्यायालय ने सार्वजनिक ग्राम सभा की भूमि को कब्जे से मुक्त कराने का आदेश देते हुए अर्थ दंड की लागूं किया है।


 बता दें की न्यायालय के आदेश के बाद भी भूखण्ड पर आज भी कब्जेदार काबिज रह कर न्यायिक आदेशों को चुनौती देते नज़र आ रहे हैं।

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