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गोण्डा:दुष्कर्म के तीन आरोपियों को 31-31 वर्ष का सश्रम कारावास व 20-20 हजार का अर्थदंड

गोण्डा:पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा जारी प्रेस नोट के मुताबिक दुष्कर्म के आरोपियों को 31-31 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 20-20 हजार के अर्थदण्ड की सजा मिली है।

          


पुलिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक वर्ष 2020 के 16अप्रैल को थाना मोतीगंज क्षेत्र के क्षेत्र के बंजरिया नौबरा गांव निवासी सुनील पासवान पुत्र स्व•रामचन्दर,कसड़वा गोसाईपुरवा निवासीमिथुन गोस्वामी पुत्र कन्हईलाल औऱ रनियापुर मौजा इमिलिया रुपी गाँव निवासी रमेश वर्मा पुत्र श्यामलाल ने नाबालिंग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । जिसमे मोतीगंज में मुकदमा पंजीकृत हुआ था ।



थाना मोतीगंज के पैरोकार महिला आरक्षी सारिका यादव द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त आरोपी को माननीय विशेष न्यायाधीश पास्को कोर्ट गोंडा ने 31-31 वर्ष के सश्रम कारावास व 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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