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80 बीघा जमीन खाते से काट कर ग्राम सभा के खाते में दर्ज करने का आदेश जारी



रजनीश/ज्ञान प्रकाश

करनैलगंज(गोंडा)। कूट रचित तरीके से करीब 80 बीघा जमीन हथियाने के एक मामले में एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। 


एसडीएम ने तहसीलदार से जांच कराकर रिपोर्ट के आधार पर एक व्यक्ति व उसके पांच बेटों के नाम से दर्ज जमीन को गांव सभा के खाते में दर्ज करने का आदेश जारी किया है। 


उप जिलाधिकारी हीरालाल ने तहसील क्षेत्र के ग्राम दुरगोडवा में पिता पुत्र के नाम से दर्ज करीब 80 बीघे भूमि को गांव सभा के खाते में दर्ज करते हुए आदेश में लिखा है कि तहसीलदार करनैलगंज की जांच आख्या के मुताबिक बंजर खाते में दर्ज भूमि को एक व्यक्ति द्वारा अपने व अपने पुत्रों के नाम से खतौनी में दर्ज करा लिया गया। 


आदेश में लिखा है कि करीब आधा दर्जन गाटा संख्या में कि भूमि बंजर, चरागाह के रूप में पुराने अभिलेखों में दर्ज पाई गई है। 


जिसे चकबंदी विभाग के जोत चकबंदी आकार 45 के तहत गाटा संख्याओं को ग्राम दुरगोड़वा निवासी शिवनाथ पुत्र राजबख्स व उनके वारिसान जीवन प्रकाश, विपिन कुमार, विवेक कुमार, विशाल व धीरेंद्र कुमार पुत्र गण शिवनाथ का नाम अभिलेखों में दर्ज पाया गया।


 जो अंकना फर्जी एवं कूट रचित है। उप जिलाधिकारी ने इस अंगना को निरस्त करते हुए समस्त भूमि पूर्ववत ग्रामसभा के खाते में दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 


उप जिलाधिकारी हीरालाल ने बताया कि उक्त भूमि चकबंदी के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी आदेश बनाकर खतौनी में अंकित करा दिया गया था। 


जिसे जांच कराने के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत निरस्त करते हुए भूमि को गांव सभा में शामिल किया गया है।

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