अखिलेश्वर तिवारी
जनपद बलरामपुर के कोतवाली देहात में वर्ष 2000 के दौरान पंजीकृत किए गए मुकदमे मे न्यायालय में पेश न होने के कारण एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया गया है । जमानत पर शुक्रवार को पुनः सुनवाई होगी ।
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने 15 सितंबर को बताया कि इंद्रपाल सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह निवासी कोतवाली इकरौढा आजमगढ़ के विरुद्ध वर्ष 2000 में जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बलवा मे आरोपी बनाते हुए धारा 147, 393, 398, 353, 336, 504, 506, 224, 225, 171, 176, 34 आईपीसी, 131, 135 (2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 7सी सीएलए सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।
न्यायालय द्वारा जारी से संमन के बावजूद लंबे अरसे तक मुकदमे की पैरवी में उपस्थित ना होने के कारण आरपी सिंह के विरुद्ध स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा नान बेरेबुल वारंट जारी किया गया था ।
उन्होंने बताया कि आई पी सिंह 15 सितंबर को स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए और जमानत की अर्जी पेश किया, परंतु न्यायाधीश द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया गया । जमानत पर 16 सितंबर को पुनः सुनवाई किए जाने की संभावना है ।
बताते चलें कि आरपी सिंह वर्ष 2000 में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे वर्ष 2000 में जिला पंचायत चुनाव तत्कालीन सांसद सत्यदेव सिंह की पत्नी सरोज रानी सिंह लड़ रही थी जिनके पक्ष में प्रचार प्रसार के लिए बलरामपुर आए थे ।
उसी दौरान बलवा हुआ था जिसमें आरपी सिंह को नामजद किया गया था । बाद में आई पी सिंह भाजपा से निष्कासित किए और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए । वर्तमान समय में सपा मे राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर आसीन हैं ।
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