प्रतापगढ । उपभोक्ता संरक्षण फोरम के वारिष्ठ सदस्य तौफिक अहमद ने परिवादी अरूण कुमार मिश्र निवासी चमरूपुर शुक्लान सदर के इजराय प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुए विपक्षी पंजीयन अधिकारी एअारटीओ प्रतापगढ के विरूध आदेश दिनॉक 12 जुलाई 2013 का पालन न करने पर रिकबरी वारण्ट जारी जारी किया, परिवादी ने गाडी ली तथा पंजीयन हेतु विपक्षी के यहॉ दिया लेकिन विपक्षी ने पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया किया जिस पर परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत किया जिस पर दिनॉक 12 जुलाई 2013 को न्यायालय द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि वह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करें साथ ही 25000 हजार क्षतिपूर्ति व 5000 हजार रूपये वाद व्यय भी परिवादी को दे । विपक्षी ने अादेश का अनुपालन नही किया विपक्षी के विरूध पूर्व में दिनॉक 21 मई 2014 को बी डब्लू, 7 अक्टूवर 2014 को एनबीडब्लू जारी किया जा चुका है ।


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