आरोपी पर लगाया 25 हजार का अर्थदंड
कौशांबी : अपर जनपद सत्र न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अनुपम कुमार ने शुक्रवार को तीन वर्ष पूर्व हुए एक घटना को लेकर आरोपी के खिलाफ दस वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र की एक महिला ने दस अगस्त 2014 को पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी के साथ गांव के ही सुमन मिश्रा ने कई बार छेड़खानी की। एक दिन उसने उसे पानी भरने के बहाने बुलाया। शाम को बेटी हैंडपंप में पानी लेने गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले का विचारण अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय द्वितीय की कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता घनश्याम कुमार ने पीड़िता, वादिनी, चिकित्सक व विवेचक सहित कई गवाओं को परिक्षित कराया। मामले की शक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। उभय पक्षों को सुनने व न्यायालय में प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। जिसके बाद उसके खिलाफ दस वर्ष की कैद व 25 हजार की सजा सुना दी। न्यायालय का फैसला आने के बाद कोर्ट मोहर्रिर नंद किशोर सचान ने आरोपी को सजा भुगताने के लिए जेल भेज दिया।


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