सतेन्द्र खरे
कौशांबी : त्वरित न्यायालय के न्यायधीश डा. हुमॉयू रशीद खॉ ने छह वर्ष पूर्व पत्नी को बल्लम से गोद कर मार डालने के आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला पिपरी थाना क्षेत्र के रेही गांव का है। गांव के इंदल पासी पुत्र रामखेलावन ने पांच अगस्त 2011 को अपनी पत्नी संगीता देवी को बल्लम से मार कर घायल कर दिया। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। उपचार मिलने से पहले उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर आरोपी के गांव के जितेंद्र कुमार पुत्र शरादा प्रसाद ने आरोपी पति के खिलाफ थाने में तहरीर देकर इंदल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले के विचारण के लिए पत्रावली त्वारित न्यायालय को सुपुर्द की गई। अभियोजन की ओर से लोग अभियोजक अब्दुल तलीफ ने वादी, विवेचक, चिकित्सक समेत कई गवाहों को परीक्षित कराया। शनिवार को मामले की सुनवाई हुई। जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता व अभियोजन के तर्कों को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध सक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने आरोपी इंदल को पत्नी की हत्या का दोष सिद्ध पाया। जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। साथ ही न्यायालय ने डीएम कौशांबी को फैसले की प्रति भेजते हुए मृतक व आरोपी के बच्चों के भरण पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। फैसले की पति बाल कल्याण केंद्र को भेजी गई है। जिससे वह बच्चों के हित को लेकर फैसला कर सके।


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