सत्येन्द्र खरे
कौशांबी : जनपद एवं सत्र न्यायाधीश दिलीप सिंह यादव ने 18 वर्ष पूर्व अधेड़ की भूमि विवाद में लाठियों से पीट-पीट कर की गई हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई की। गुरुवार को आरोपी पर दोषी सिद्ध पाते हुए उसे आठ वर्ष की कैद व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।जिला शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार यादव ने बताया कि कोखराज गांव के अशोक, कल्लू व तेज प्रताप का गांव के ही सियाराम से जमीनी विवाद चल रहा था। आरोपी सियाराम की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते थे। इसको लेकर बीते 15 मई 1999 को अशोक, कल्लू व तेज प्रताप ने सियाराम को पीट दिया। जिससे वह बेहोश हो गया। गांव के लोगों की मदद से परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी राजपति की तहरीर पर पुलिस ने तीनों अरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। करीब 18 वर्षों तक चली लंबी सुनवाई के बाद गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया गया। जमानत पर चल रहे आरोपी अशोक को न्यायालय ने साक्ष्या व गावाहो के बयान के आधार पर दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आठ वर्ष की कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये को अर्थदंड भी लगाया। आरोपी कल्लू को साक्ष्यों के आभाव में बरी कर दिया। जबकि की तेज प्रताप की दौरान मुकदमा मौत हो चुकी है।
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