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किशोर की हत्या में सश्रम आजीवन कारावास


सत्येन्द्र खरे
कौशांबी : त्वरित न्यायालय द्वितीय के न्यायाधीश डा. हुमायूं रशीद खां ने तीन वर्ष पूर्व एक किशोरी की पेड़ की जड़ में पटक-पटक कर हत्या के आरोप में युवक को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया।
    कोखराज थाना क्षेत्र के शोभना गांव निवासी अनुज सिंह ने नौ सितंबर 2014 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका भतीजा अनुपम सुबह दस बजे के बाद से लापता है। शाम को परिजनों को सूचना मिली की अनुपम का शव गांव के बाहर नाले में पड़ी है। परिजन मौके पर पहुंचे तो पास ही एक पेड़ में खून लगा था। वादी को आशंका है की उसके भतीजे की हत्या की गई है। पुलिस ने अनुज सिंह की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। खोजबीन के बाद गांव के संजय पासी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोर की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया। मामले का विचारण त्वरित न्यायालय की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता मो. लतीफ ने वादी समेत आधा दर्जन गवाहों को परीक्षित कराया। गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता व अभियोजन के तर्कों ओर साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने संजय पासी पुत्र शिवलाल किशोर की निर्मम हत्या करने का दोषी पाया और उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर लगाए गए अर्थदंड की 90 फीसद धनराशि मृतक के पिता मनोज सिंह को बतौर प्रतिकर दिलाए जाने का भी निर्देश दिया।

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