खुर्शीद खान
सुलतानपुर। सोलह वर्षीय किशोरी से मामले में आरोपियों की तरफ से सम्बंधित अदालत में जमानत अर्जिया पेश की गयी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के कटघरा मुतरवाही गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी सुनील व शैलेश के खिलाफ अभियोगिनी ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक दोनों आरोपी बीते सात मई की शाम को बाइक से आए और तमंचे के बल पर उसकी 16 वर्षीय बहन को जबरन गाड़ी पर बिठा ले गए। इस मामले में पीड़िता की बरामदगी होने पर दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई। जिसमें जेल गए आरोपी सुनील की तरफ से स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में जमानत अर्जी पेश की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज श्यामजीत यादव ने आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।


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