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सुल्तानपुर:सलीम हत्याकांड में आरोपी को छः घंटे तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश पारित

सुलतानपुर। सलीम हत्याकांड में प्रयुक्त बाइक,मोबाइल एवं रूपयों आदि की बरामदगी को लेकर कोतवाल ने सीजेएम कोर्ट में पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दी। जिसे स्वीकार करते हुए सीजेएम विजय कुमार आजाद ने आरोपी को मंगलवार के लिए छः घंटे तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश पारित किया है। मालूम हो कि कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन (करौंदिया) में बीते 11 जून को हुई घटना बताते हुए मो. नसीम निवासी कांशीराम आवासीय कालोनी ने अपने भाई सलीम उर्फ कल्लू की हत्या के आरोप में करौंदिया निवासी स्मैक कारोबारी महेन्द्र सोनकर, रज्जन सोनकर व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी रज्जन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जबकि आरोपी महेन्द्र सोनकर कोर्ट में सरेन्डर कर जेल गया था।वहीं अज्ञात आरोपियो की तलाश में पुलिस अभी जुटी हुई है।इसी मामले की तफ्तीश कर रहे कोतवाल एसके मिश्र ने घटना में प्रयुक्त बाइक, मोबाइल, व रूपयों आदि की बरामदगी को लेकर महेन्द्र सोनकर को पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की अनुमति के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी थी। जिसके क्रम में सोमवार को जेल से तलब कर महेंद्र सोनकर कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उसकी बीमारी आदि का जिक्र करते हुए पुलिस रिमांड पर विरोध जताया। वहीं विवेचक की तरफ से तर्क रखा गया कि महेन्द्र ने स्वयं सलीम को मार-पीटकर गम्भीर चोट पहुंचाने का जुर्म इकबाल किया है एवं सामानों की बरामदगी कराने का भी विश्वास दिलाया है। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात सीजेएम ने महेन्द्र सोनकर को 24 अक्टूबर के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की अनुमति प्रदान की है।

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