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सुल्तानपुर:किशोरी से दुष्कर्म के मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

सुलतानपुर। किशोरी से दुष्कर्म के मामलों में अरोपियों की तरफ से स्पेशल जज पाक्सों एक्ट की अदालत में जमानत अर्जिया पेश की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज श्यामजीत यादव ने आरोपियों की  जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वहीं किशोरी से छेड़खानी के आरोपी चिकित्सक को अदालत से राहत मिली है। 
 पहला मामला 
मुंशीगंज थाना क्षेत्र के उसरापुर से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी विनीत पांडेय के खिलाफ पंद्रह वर्षीय पीड़िता की मॉ ने बीते पांच मई की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक विनीत ने उसकी पुत्री के कनपटी पर असलहा सटाकर जबरन दुष्कर्म किया। इस मामले में आरोपी विनीत की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है।
 दूसरा मामला 
जामों थाना क्षेत्र के पूरेदुलारी मजरे गोरियाबाद गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी राहुल पासी के खिलाफ 17 वर्षीय पीड़िता की दादी ने बीते 29 जुलाई की घटना बताते हुए शौच के लिए गए होने के दौरान जबरन दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी राहुल की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। 


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