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गोण्डा:अब सामूहिक विवाह पर मिलेगा शादी अनुदान,जानिये कैसे करें आवेदन?


डीएम व सीडीओ की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी आवेदकों की जांच
गोण्डा। सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो बहुत ही जल्द गरीबों को मुख्यमंत्री सामूहिकविवाह योजना लाभ मिलेगा। इसके लिए डीएम व सीडीओ की अध्यक्षता में एकसमिति गठित की जायेगी जो आवेदकों की जांच करेगी। आवेदन के लिए सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति ही पात्र होंगे।
शादी अनुदान योजनान्तर्गत विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा महिलओ को भी शादीकरने पर योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि आवेदक प्रदेश का मूलनिवासी हो तथा शादी करने वाली लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की आयु 21 वर्षहोनी चाहिये। आयु की प्रमाणिकता के लिए शैक्षिक प्रमाण के अलावा जाबकार्ड वआधार कार्ड भी मान्य होंगे। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को छोड़कर अन्य आवेदकों कोजाति प्रमाण पत्र देना होगा। योजना में दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
प्रति शादी 35 हजार का मिलेगा अनुदान
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत प्रति शादी 35 हजार रुपये का अनुदान दियाजायेगा। जिसमें गृहस्थी स्थापना के लिए 20 हजार रुपये की धनराशि सीधे कन्या केखाते मंे भेजी जायेगी यदि महिला तलाकशुदा है तो यह राशि 25 हजार रुपये होगी।कपड़े जेवर व 7 बर्तन के लिए 10 हजार रुपये जबकि तलाकशुदा महिलाओं के लिए यहराशि 5 हजार रुपये होगी। कार्यक्रम के आयोजन के लिए भोजन, पंडाल, पेयजल वविद्युत प्रकाश व्यवस्था पर 5 हजार रुपये प्रति शादी खर्च किया जा सकेगा। शादी केलिए खरीदे गये सामान भोजन व व्यवस्था के गुणवत्ता की जांच जिला स्तरीय समितिकरेगी।
 कहाँ आयोजित होंगे कार्यक्रम
सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत कम से कम 10 शादियों का आयोजन के साथ कियाजायेगा। इसके लिए नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, क्षेत्र पंचायत, जिलापंचायत, स्वेच्छिक संस्थायें, एनजीओ जिन्हें डीएम द्वारा सामूहिक शादी कराने के लिएअधिकृत किया गया हो इन्हीं सम्बन्धित निकायो द्वारा विवाह कार्यक्रम समिति बनायीजायेगी। विवाह कार्यक्रम समिति ही स्थल व तिथि का चयन करने के साथ-साथभोजन, विवाह मंडप व अतिथियों का स्वागत करेगी तथा तिथि निर्धारण करने के बादसमिति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह शादी की तिथि का व्यापक प्रचार प्रसार करें।
बनेगी क्रय समिति
सामूहिक शादी योजना में सामान का दर निर्धारण करने के लिए सीडीओ की अध्यक्षतामें एक क्रय समिति बनेगी जिसमें मुख्य कोषाधिकारी, उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र, जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम एवं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याणअधिकारी व समाज कल्याण अधिकारी सदस्य होंगें सबसे खास बात यह है कि इसक्रय समिति में दो महिला अधिकारी को अनिवार्य रूप से सम्मलित किया जायेगा।महिला अधिकारी न होने की दशा में डीएम दो महिलाओं को विशेष आमन्त्रित सदस्यके रूप में नामित करेंगे।
कैसे करें आवेदन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाब कार्ड, वर व कन्या की फोटो के साथ ग्रामीण क्षेत्र केलाभार्थियों को विकास खण्ड कार्यालय पर तथा निकाय क्षेत्र के आवेदकों को नगरपालिका, नगर परिषद व जिला पंचायत के कार्यालयों में शादी के 45 दिन पूर्व आवेदनकरना होगा।
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