शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ़ । कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) शम्भु कुमार ने चार नामांकन स्थलों में परिवर्तन किया है। जिला मजिस्टेªट ने नगर पालिका परिषद बेल्हा के सदस्य पद के नामांकन हेतु वार्ड सं0-16 से 20 के लिये उप जिला मजिस्टेªट सदर न्यायालय कलेक्ट्रेट के स्थान पर अब अपर उप जिला मजिस्ट्रेट द्वितीय सदर न्यायालय कलेक्टेªट तथा नगर पालिका परिषद सदस्य पद के नामांकन हेतु वार्ड सं0-21 से 25 के लिये अपर उप जिला मजिस्टेªट प्रथम न्यायालय कलेक्ट्रेट के स्थान पर अब अपर उप जिला मजिस्टेªट अतिरिक्त न्यायालय कक्ष कलेक्ट्रेट को चिन्हित किया है। इसी प्रकार नगर पंचायत कटरा मेंदनीगंज अध्यक्ष पद के नामांकन हेतु क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोठी सभाकक्ष द्वितीय के स्थान पर अब क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोठी वार्ता कक्ष-प्रथम तथा नगर पंचायत कटरा मेंदनीगंज वार्ड संख्या-1 से 10 सदस्य पद के नामांकन हेतु क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोठी सभाकक्ष द्वितीय के स्थान पर अब क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान अफीम कोठी वार्ता कक्ष-द्वितीय को चिन्हित किया है। शेष नामांकन स्थलों में कोई परिवर्तन नही किया गया है और वे यथावत रहेगे।
नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू
नगर निकाय निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। आर0ओ0 एवं ए0आर0ओ0 की बैठक में आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रमुख प्राविधानों की जानकारी देते हुये जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) शम्भु कुमार ने बताया है कि यह आदर्श चुनाव आचार संहिता आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के समय से समस्त नगरीय निकाय स्वतः लागू है और निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता ग्रामीण क्षेत्रों में नही लागू होगी। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के कोई भी विकास कार्य अवरूद्ध नही होगे। आदर्श आचार संहिता में सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेगें जिससे किसी धर्म (मजहब) सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल/उम्मीदवार/राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गो/दलों/व्व्यक्तियों के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी राजनीतिक दल/उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मदीवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नही की जायेगी। मत प्राप्त करने के लिये जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नही लिया जायेगा। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरिजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्य हेतु नही किया जायेगा। किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित करना, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बाॅटना आदर्श आचार संहिता उल्लंघन माना जायेगा। उम्मीदवार किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति या सार्वजनिक स्थल पर सम्बन्धित दल या उम्मीदवार के पोस्टर, पर्चे, बैनर और झण्डे आदि को प्रदर्शित नही कर सकता है। उम्मीदवार ऐसे किसी निर्वाचन, पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करेगें या न ही करायेगे जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक या प्रकाश का नाम या पता अंकित न हो। फर्जी मतदान करने के लिये किसी व्यक्ति को न तो उकसायेगे न ही मदद करेगे। चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों के प्रयोग के लिये जिला प्रशासन की अनुमति अवश्य प्राप्त करेगे। सभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से बिना पूर्व अनुमति लेकर करेगे।
बदले गये सहायक निर्वाचन अधिकारी
जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) शम्भु कुमार ने नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 के लिये 8 सहायक निर्वाचन अधिकारियों को अपरिहार्य कारण से परिवर्तित कर दिया है। जिसमें नगर पालिका परिषद बेल्हा सदस्य पद वार्ड सं0-1 से 5 तक के लिये सहायक निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्र बहादुर सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी के स्थान पर बसन्तू राम अपर सांख्यिकीय अधिकारी को, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद हेतु गिरिजाशंकर सरोज अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-51 के स्थान पर डा0 महेन्द्र प्रताप सिंह श्रम प्रर्वतन अधिकारी को, नगर पंचायत अन्तू अध्यक्ष पद हेतु अमरेश प्रताप यादव सहायक अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-51 के स्थान पर अजय सिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य को, नगर पालिका परिषद बेल्हा सदस्य पद वार्ड सं0-16 से 20 शिवपूजन सहायक अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-51 के स्थान पर उमेश कुमार यादव अपर जिला सहकारी अधिकारी को, नगर पंचायत मानिकपुर अध्यक्ष पद प्रवीण नारायण उप प्रभागीय वन अधिकारी के स्थान पर जयराम यादव खण्ड शिक्षा अधिकारी कुण्डा को, नगर पंचायत लालगंज सदस्य पद वार्ड सं0-1 से 16 चन्द्र प्रकाश विश्वकर्मा संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी सांगीपुर के स्थान पर शैलेन्द्र द्विवेदी चकबन्दी अधिकारी संागीपुर को, नगर पंचायत प्रतापगढ़ सिटी सदस्य पद वार्ड सं0-1 से 11 पुनीत वर्मा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत प्रतापगढ़ के स्थान पर महेन्द्र कुमार पाल सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड-2 को तथा नगर पंचायत मानिकपुर सदस्य पद वार्ड सं0-1 से 12 शैलेन्द्र द्विवेदी चकबन्दी अधिकारी सांगीपुर के स्थान पर सुनील कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी बाबागंज को जिला मजिस्टेªट ने नियुक्त किया है।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ