शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ़ । जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) शम्भु कुमार ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त राजनैतिक दलों व आम जनता निर्वाचन अवधि में आयोग द्वारा निर्धारित रू0 2 लाख से अधिक की नकद धनराशि के साथ संचरण न करें। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को किसी आवश्यक उद्देश्य से निर्धारित मात्रा से अधिक नकदी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे ले जाने के लिये उसके पास ऐसे धन के स्रोत और उसके प्रयोग के कारण बताने के लिये समुचित कागजात होने चाहिये, यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में रू0 2 लाख से अधिक की नकदी पायी जाती है और उसके द्वारा इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है और संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओ को रिश्वत देने में किया जा सकता है, तो पायी गयी धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा और सम्बन्धित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।इसके अतिरिक्त निर्वाचन व्यय सीमा सम्बन्धी शिकायते प्राप्त करने हेतु एक नियंत्रण कक्ष खोला गया है, निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित यदि किसी व्यक्ति को शिकायत हो तो शिकायत सेल के फोन नम्बर-05342-220401 व 05342-221255 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।


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