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सुल्तानपुर:फोरलेन मुआवजे में फर्जीवाड़ा करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए आदेश


सुलतानपुर। फोरलेन मुआवजे में मिली लाखो की रकम फर्जीवाड़ा कर दलित से हड़प लेने समेत अन्य आरोपो में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने संज्ञान लिया है। न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए आदेश दिया है। 
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मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र के वधूपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले दलित नन्हकू राम को वेदूपारा स्थित भूखंड संख्या 250 का अधिग्रहण फोरलेन मे किए जाने के एवज में करीब 25 लाख रूपए की रकम खाते में भेजी गयी थी। पीड़ित के मुताबिक लम्भुआ कस्बा निवासी रामसूरत साहू ने उसे बैनामे में गवाही के बहाने तहसील बुलाया और धोखे से कई कागजातों पर हस्ताक्षर करा लिया एवं उसके खाते में आए लगभग 25 लाख रूपए को धोखे से निकाल लिया। यही नही 10 जुलाई 2016 को मामले का विरोध करने पर राम सूरत ने अपने पांच-छः अज्ञात समर्थकों के साथ उसे मारापीटा। लम्भुआ पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नही की।नतीजतन पीड़ित ने कोर्ट की शरण ली। जिसकी अर्जी पर सुनवाई के पश्चात स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट ने रामसूरत व उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही के लिए आदेशित किया है।   

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