सुल्तानपुर।जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) हरेन्द्र वीर सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के अन्तर्गत डाक मतपत्र के लिए सेवायोजित निर्वाचक, विशेष निर्वाचक व सम्बन्धित निर्वाचकों की पत्नियों, निवारक निरोध के अघ्याधीन निरूद्व निर्वाचक, निर्वाचक कर्तव्यारूढ़ निर्वाचक को डाक मतपत्र सम्बन्धित निकाय के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। जो विशेष निर्वाचक निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है वह रिटर्निंग अधिकारी को प्रारूप-57 क में एक आवेदन मतदान के दिनांक से कम से कम 10 के पहले उसके पास पहुंच जाए और तब आवेदन के प्राप्त होने पर उसे रिटर्निंग अधिकारी अधिकतम दो दिन में एक डाक मतपत्र भेजेगा। उन्होंने बताया कि जो सेवायोजित निर्वाचक एवं निर्वाचन कर्तव्य निर्वाचक डाक द्वारा मत देना चाहता है वह रिटर्निंग अधिकारी को प्रारूप 57 क पर मतदान दिनांक से कम से कम 7 दिन पहले उसके पास पहुंच जाए और यदि रिटर्निंग अधिकारी को समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ निर्वाचक है तो उसे दो दिन में एक डाक मतपत्र जारी कर देगा। जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट में नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों को डाक मतपत्र के सम्बन्ध में आयोजित प्रशिक्षण को सम्बोधित कर रहे थे।
जिलाधिकारी ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा डाक मतपत्र के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह अध्ययन कर तद्नुसार सम्बन्धित कार्यवाही समय से सम्पादित करेंगे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे पूरी निष्ठा, निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों की होती है। उन्होंने कहा कि आज प्रशिक्षण में आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में जिला विकास अधिकारी द्वारा जो जानकारी दी गयी है उसे पूरी गम्भीरता से लेते हुए कार्य सम्पादित करें। बैठक में डाक मतपत्र के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला विकास अधिकारी डा0डी0आर0विश्वकर्मा ने बताया कि प्रत्येक निर्वाचक भेजा गया मतपत्र प्राप्त होने पर यदि वह निर्वाचन में मत देना चाहें तो उस पर अपना मत अभिलिखित करेंगा और प्रारूप 57 ग में घोषणा पर अनुदेशों के अनुसार हस्ताक्षर करेंगा और उसके बाद मतपत्र को लिफाफे (प्रारूप 57 घ) को बन्द करेंगे और उसे बड़े लिफाफे (प्रारूप 57 ड़) में बन्द करेंगा और प्रारूप 57 ख में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सम्बन्धित रिटर्निंंग अधिकारी को भेज देगा, जिससे कि वह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना के दिनांक से ठीक एक दिन पूर्व अर्थात 30 नवम्बर की सायं 05ः00 के पूर्व उसके पास पहुंच जाए। ऐसे सभी आवरक जो निर्धारित दिनांक व समय के बाद प्राप्त होंगे वे अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। ऐसे सभी अस्वीकृत आवरक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक अलग मोहर बन्द पैकेट में रखा जायेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशा0)/उपजिला निर्वाचन अधिकारी बी0डी0सिंह ने बताया कि डाक द्वारा मत देने वाला निर्वाचक निवारण निरोध के अघ्याधीन निर्वाचक को छोड कर अपने कार्यालयाध्यक्ष या जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष घोषणा पत्र के प्रारूप पर अपना हस्ताक्षर सत्यापित करायेंगा। इसी प्रकार निवारक निरोध के अध्याधीन निर्वाचक उसे कारागार के अधीक्षक या निरोध शिविर के कमाण्डेंड से प्रारूप 57 ग में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर सत्यापित करायेंगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) अमरनाथ राय, अपर पुलिस अधीक्षक सूर्यकान्त त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी लम्भुआ/आर0ओ0 कोइरीपुर दिनेश गुप्ता, उप जिलाधिकारी कादीपुर/ आर0ओ0 सुश्री प्रिया सिंह, उप जिलाधिकारी बल्दीराय/आर0ओ0 दोस्तपुर रमेश कुमार शुक्ला, जिला सूचना अधिकारी आर0बी0सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 राजेश कुमार, अध्यक्ष पद के ए0आर0ओ0 तथा सदस्य पद के समस्त आर0ओ0/ए0आर0ओ0 व सम्बन्धित उपस्थित थे।
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