राकेश गिरी
बस्ती। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों व प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपील किया है। बिना अनुमति के कोई प्रत्याशी सभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही कोई जुलूस निकाल सकता है।
इसी क्रम में रात दस बजे से सुबह छः बजे तक परमीशन के वावजूद भी लाउडस्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने कार्यालय पर चार गुणे आठ फीट का एक बैनर ही लगा सकते हैं। बिना अनुमति के चुनाव कार्यालय भी नही खोला जा सकता है। चेयर मैन के प्रत्याशी प्रचार हेतु दो की संख्या में चार पहिया वाहन का प्रयोग कर सकते हैं। जबकि सभासद पद के प्रत्याशी केवल एक मोटर साइकिल का ही उपयोग कर सकते हैं। किसी भी वाहन पर बिना अनुमति के लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग करना आदर्श आचार संहिंता का उल्लंघन माना जायेगा। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद के पाचों निगर निकाय क्षेत्रों में प्रचार के दौरान प्रत्याशियों एवं आचार संहिता के उल्लंघन संबंध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मजिस्ट्ेट सहित टीम का गठन कर दिया है ।यह टीम आगामी 11 नवम्बर से अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव/आचार संहिंता संबंधी गतिविधियों पर बारीक नजर रखेगी। किसी भी प्रत्याशी/राजनैतिक दल द्वारा आचार संहिंता का उल्लंघन पाये जाने पर निर्वाचन आयोग के नियमानुसार कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी। अधिकारिी गण अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करे।


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