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गोण्डा:मतदान कार्य से नदारद होने वाले कार्मिकों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर


गोण्डा। जिला पंचायत सभागार में निकाय निर्वाचन हेतु नियुक्त किए जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में मजिस्ट्रेटों को निकाय निर्वाचन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार निर्वाचन कार्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के टिप्स बताए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी जेबी सिंह ने बताया कि जनपद की तीन नगर पालिका परिषदों तथा चार नगर पंचायतों को 11 जोन तथा 31 सेक्टरों में विभाजित कर जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनीती की गई हैं जिसमें नगर पालिका गोण्डा क्षेत्र को तीन जोन 13 सेक्टर, नगर पालिका नवाबगंज को दो जोन 05 सेक्टर, करनैलगंज को दो जोन 05 सेक्टर, नगर पंचायत कटरा को 01 जोन 02 सेक्टर, मनकापुर को 01 जोन 02 सेक्टर, खरगूपुर को 1 जोन 02 सेक्टर, तथा परसपुर को 1 जोन तथा 02 सेक्टरों में बांटा गया है। नगर पालिका के 28 वार्डों हेतु 41 मतदान केन्द्र तथा 125 मतदेय स्थल, नगर पालिका नवाबगंज के 25 वार्डों हेतु 08 मतदान केन्द्र तथा 25 मतदेय स्थल, नगर पालिका परिषद करनैलगंज के 25 वार्डों हेतु 08 मतदान केन्द्र तथा 25 मतदेय स्थल, नगर पंचायत कटरा में 10 वार्डों हेतु 04 मतदान केन्द्र 10 मतदेय स्थल, नगर पंचायत मनकापुर के 10 वार्डों हेतु 04 मतदान केन्द्र, 10 मतदेय स्थल, नगर पंचायत खरगूपुर के 10 वार्डों हेतु 04 मतदान केन्द्र 10 मतदेय स्थल तथा नगर पंचायत परसपुर के 15 वार्डों हेतु 07 मतदान केन्द्र तथा 15 मतदोय स्थल बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन में लगाए गए जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सब बिना किसी भी भेदभाव के निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराएंगे तथा अपने-अपने ड्यूटी क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहेगें। उन्होने सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए कि वे सब आगामी 18 नवम्बर को अपने-अपने जोन व सेक्टर का भ्रमण कर उनके क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर व्यवस्थाओं की रिपोर्ट सीधे जिलाधिकारी को देगें जिससे समय रहते व्यवस्थाओं को दरूस्त कराया जा सके।उन्होने स्पष्ट निर्देश दिए कि बूथों के अन्दर मतदाता के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति तथा मीडिया के प्रतिनिधि कतई नहीं प्रवेश करेगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन कार्य में लगाए गए सभी मतदान कार्मिकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि सब यदि बिना किसी पूर्व सूचना और वास्तविक कारण के मतदान कार्य से अनुपस्थित पाए जाएगें तो निश्चित ही उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होने निर्देश दिए है कि सभी मतदान कार्मिक पोेलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल पर अपनी-अपनी रिपोर्टिंग समय से करेगें।इसके अलावा सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने तैनाती क्षेत्र के सभी मतदान कार्मिकों की उपस्थिति उन्हें लिखित रूप से उपलब्ध कराएगें।
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