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डीआईजी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा


अखिलेश्वर तिवारी/आदेश तिवारी


बलरामपुर । थाना रेहरा बाजार अंतर्गत ग्रामसभा महुआ के माजरा पटखौली में तीन माह पूर्व बलपूर्वक जबरन खड़ंजा उखाड़ने के मामले में डीआईजी देवीपाटन मंडल के आदेश पर 13 नामजद व 40-50 अज्ञात लोगों के विरूद्ध थाना रेहरा बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया है तथा कोर्ट अमीन व विकास विभाग की तीन सदस्यीय टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया ।
              जानकारी के अनुसार थाना रेहरा बाजार के ग्रा.पं. महुआ के मजरे पटखौली निवासी माधव पुत्र साऊदास  ने डी.आई.जी.को दीए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि 16 अगस्त की दोपहर गाँव के ही बृजलाल आदि लगभग पांच दर्जन लोग लाठी डंडे व धारदार हथियार से लैस होकर आए व ट्रैक्टर से गाटा सं.535 में लगे दस फिट चौड़े व लगभग साठ मीटर लंबे  खड़ंजे को अवैध कब्जे की नीयत से जोतकर उखाड़ दिया । विरोध करने पर जानमाल की धमकी दी व फौजदारी पर आमादा हो गए उक्त संबंध में रेहरा बाजार पुलिस व पुलिस अधीक्षक बलरामपुर से शिकायत करने पर भी राजनीतिक दबाव में दबंगों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई  
डी.आई.जी.ने प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए रेहरा बाजार पुलिस को उक्त मामले में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के लिए आदेश दिया डी.आई.जी.के आदेश पर रेहरा बाजार पुलिस ने बृजलाल,राजमन, रामचंद, सूर्यकेस, अनिल, संतोष पतिराम, राम प्रसाद, कमल प्रसाद, शिव प्रसाद, सूबेदार निवासीगण महुआ पटखौली थाना रेहरा बाजार सहित 40-50 अज्ञात के विरूद्ध मु.अ.सं.963/17 धारा 147,427,506 आई.पी.सी.के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है । थानाध्यक्ष रेहरा बाजार सुरेश वर्मा ने बताया कि खड़ंजा उखाड़ने के मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है । वहीं खड़ंजा उखाड़े जाने के मामले की जाँच हेतु कोर्ट अमीन  उतरौला प्रेम कुमार ने उखड़े खड़ंजे का भौतिक सत्यापन किया । डीएम के आदेश पर एडीओ पंचायत सुरेश कुमार चौधरी , एडीओ आईएसबी शिवकुमार, राजीव टी ए की टीम ने भी घटना स्थल पहुंच कर उखड़े खडंजा की जांच किया । एडीओ पंचायत ने बताया कि जांच रिपोर्ट डी.एम.को प्रेषित की जाएगी ।
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