राकेश गिरी
बस्ती । जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द कुमार सिंह ने बताया है कि नगर निकायो के सामान्य निर्वाचन-2017 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 द्वारा उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय की अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। इसमें अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के उम्मीदवारों को 08 लाख तथा नगर पालिका परिषद के सदस्य के निर्वाचन हेतु व्यय की अधिकतम सीमा 01 लाख 50 हजार रूपये, तथा नगर पंचायत अध्यक्ष पद हेतु व्यय की अधिकतम सीमा 01 लाख 50 हजार रूपये एवं नगर पंचायत सदस्य पद हेतु व्यय की अधिकतम सीमा 30 हजार रूपये निर्धारित की गयी है। इसके क्रम में जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि उम्मीदवारों को प्रचार-प्रसार हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति से अनुमति लेने होगी, इसमें टीवी और केवल नेटवर्क शामिल है तथा जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति मुख्य कोषाधिकारी की अध्यक्षता में व्यय का अनुश्रवण करेंगी। व्यय संबंधी विवरण प्रत्याशियों को एक अलग खाता खोलना हेागा। निर्वाचन समाप्त होने के बाद इसका तीन माह के अन्दर व्यय विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय/चुनाव अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। यह दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त परिपत्र के क्रम में दिया जा रहा है।
जिलाधिकारी द्वारा मुख्य कोषाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले चुनाव सामाग्रियों के लिए दर निर्धारित किया गया है। इस अनुमोदित दर पर उम्मीदवार अपने चुनाव कार्य में आवश्यक वस्तुओं की उपयोग कर सकते है।


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