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2018 में होगा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह ...जानिए किस किस को मिलेगा इसका लाभ


सत्येन्द्र खरे 
कौशाम्बी : डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कैम्प कार्यालय में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु गठित समिति की बैठक ली। डीएम ने कहा सीएम की महत्वाकांक्षी सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के जरूरतमंद निराश्रित, निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा परितेक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु जनवरी फरवरी माह में भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह संपन्न कराकर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों को उनकी सामाजिक व धार्मिक मान्यता एवं परंपरा रीति रिवाज के अनुसार विवाह कराने की व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र 15 जनवरी तक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करें। योजना का लाभ पाने के लिए कन्या के अभिभावक प्रदेश के मूल निवासी हो, निराश्रित तथा जरूरतमंद हो। आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह में तलाकशुदा, निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री तथा दिव्यांगजन की पुत्री को प्राथमिकता दी जाएगी। सामूहिक विवाह में कम से कम 10 जोड़े शामिल किए जाएंगें। डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों को योजना के व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। बैठक में सीडीओ हीरा लाल, समाज कल्याण अधिकारी मंजू सोनकर समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 

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