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सुल्तानपुर:सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक क्रांतिकारी कदम- राज्य सूचना आयुक्त

खुर्शीद खान
जन सूचना अधिकारी समय से आवेदक को सूचना दें 
जनसूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों का प्रशिक्षण
सुलतानपुर।राज्य सूचना आयुक्त  स्वदेश कुमार ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक क्रांतिकारी कदम है। इस अधिनियम से लोक प्राधिकरण की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही विकसित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। राज्य सूचना आयुक्त आज यहां सुलतानपुर में प. राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आयोजित जनसूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण को सम्बोधित कर रहे थे। राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदकों द्वारा मांगी गयी सूचना विधिक प्राविधानों को छोड़कर समय से आवेदनकर्ता को उपलब्ध करायें, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का निदान हो सके। उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने स्तर से दोनों पक्षों अथवा तीनों पक्षों से सुनवायी कर आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करें। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों से कहा कि प्रशिक्षण में आज उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं सूचना का अधिकार नियमावली 2015 से सम्बन्धित जो जानकारी उन्हें दी जा रही है, उसे वे गम्भीरता से ग्रहण करें तथा धारा 20 (1) के तहत् दण्ड एवं धारा 20 (2) के तहत् अनुशासनिक कार्यवाही से बचें। राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में आयोग में 40 हजार प्रकरण लम्बित हैं। फैजाबाद मण्डल के अन्तर्गत फैजाबाद में 676, अम्बेडकरनगर में 334, बाराबंकी में 404, सुलतानपुर में 300 तथा अमेठी में 151 प्रकरण लम्बित है। जनसूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को डॉ. राहुल सिंह स्टेट रिसोर्स परसन ने उ.प्र. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के प्राविधानों का विधिवत प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। डॉ.राहुल ने अधिनियम के उद्देश्य, सूचना का अधिकार 2005 का कार्यान्वयन, सूचना के अधिकार नियमावली 2015 के महत्व व स्वरूप, लोक प्राधिकरण, आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया, आवेदन का विस्तृत परीक्षण, अन्तरण , थर्ड पार्टी, प्रकटन से छूट, पृथक करण, शुल्क की गणना, आवेदन अस्वीकृत किये जाने की स्थिति, आवेदन स्वीकृत किये जाने की स्थिति, जन सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों के दायित्व, प्रथम अपील की प्रक्रिया , समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर दण्डात्मक एवं अनुशासनिक कार्यवाही आदि के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों तथा जिज्ञासाओं के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी रामयज्ञ मिश्र ने राज्य सूचना आयुक्त के प्रति आभार व्यक्त करते हुये कहा कि आज इस प्रशिक्षण से जनसूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अपने दायित्वों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। जनपद सुलतानपुर के सभी जन सूचना अधिकारी उ.प्र. सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना समय से आवेदकों को उपलब्ध करायेंगे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) बी.डी.सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी डॉ.डी.आर.विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी सदर प्रमोद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी नगर श्यामदेव तथा जनपद के विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे। 

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