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सुल्तानपुर:जाली बीजा, ड्राईविंग लाईसेंस, बीमा समेत अन्य कागजात तैयार कर बेंचने वाले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज़


सुलतानपुर। फर्जीवाड़ा कर जाली बीजा, ड्राईविंग लाईसेंस, बीमा समेत अन्य कागजात तैयार कर बेंचने के मामले में आरोपी की तरफ से अपर जिला जज षष्ठम की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात सत्र न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 
 आगे पढ़ें पूरा मामला
मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित गेस्ट हाउस के सामने मौजूद यूनिक कम्प्यूटर सेंटर से जुड़ा है। जहां पर कूटरचित फर्जी बीजा, ड्राईविंग लाईसेंस, वाहनो का इश्योरेंस पेपर तैयार कर उसे बेचने के कारोबार की सूचना पुलिस को मिली। जिसके पश्चात पुलिस ने बीते 09 नवम्बर को यूनिक कम्प्यूटर सेंटर पर छापेमारी की। जहां से आरोपी मो. खालिद निवासी सलावतपुर-जगदीशपुर व सहयोगी श्यामजी अग्रहरि निवासी नगर पंचायत मुसाफिरखाना को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कई इलेक्ट्रानिक मशीने व कूटरचित बीजा, ड्राईविंग लाईसेंस व बीमा आदि के कागजात बरामद किए गए। इसी मामले में आरोपी श्यामजी अग्रहरि की तरफ से अपर जिला जज षष्ठम की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपो को निराधार बताया, वही शासकीय अधिवक्ता रामनेवल यादव ने अपराध को अत्यंत गम्भीर बताते हुए ऐसे आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने से समाज में फिर से फर्जीवाड़े के कारोबार को बढ़ावा मिलने का तर्क रखा। तत्पश्चात सत्र न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। 

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