शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ । मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बैठक कैम्प कार्यालय में जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत जनपद में निवास करने वाले पुत्र एवं पुत्रियों का सामूहिक विवाह का आयोजन राजकीय इण्टर कालेज प्रांगण में माह जनवरी 2018 में भव्य रूप से सम्पन्न कराया जायेगा। इस विवाह के पात्रता के लिये पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं पुत्र की आयु 21 वर्ष होनी चाहिये। इस योजना हेतु पात्र व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे का हो, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय 46000 रू0 एवं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति की वार्षिक आय 56050 रू0 होनी चाहिये। इस योजना में विधवा और परित्यागता का भी विवाह सम्पन्न कराया जायेगा। इस सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत कन्या के खाते में 20 हजार रू0 की सहायता राशि प्रदान की जायेगी तथा 10 हजार रू0 का उपहार भी दिया जायेगा।
बैठक् में जिलाधिकारी ने बताया कि इस विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों को आवेदन जमा करने के लिये नगर पालिका परिषद बेल्हा एवं समस्त नगर पंचायतो के अधिशाषी अधिकारी के यहां अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी के यहां एवं क्षेत्र पंचायत में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के यहां अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र व्यक्ति को इस योजना के लाभ हेतु अपना आवेदन दिनांक 12 दिसम्बर से सम्बन्धित नगर पालिका परिषद बेल्हा, समस्त नगर पंचायतों, जिला पंचायत एवं समस्त विकास खण्डों में जमा कर सकते है। इस योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर एवं नगर पालिका परिषद बेल्हा तथा समस्त नगर पंचायत के अलावा विकास खण्ड स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जायेगा। जिसमें विकास खण्ड स्तर कमेटी के अध्यक्ष खण्ड विकास अधिकारी, नगर पंचायतो के अध्यक्ष अधिशाषी अधिकारी एवं जिला पंचायत के कमेटी के अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी होगे। इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित होने वाले जोड़ो को शौचालय, राशन कार्ड एवं मनरेगा जॉब कार्ड आदि की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजकमल यादव, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सोमदत्त मौर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।


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