सुनील पाण्डेय
गोरखपुर. काला हिरण शिकार मामले मेंसलमान खान को सेशन्स कोर्ट ने 5 साल जेल की सजा सुनाई। 2 दिन जेल में बिताने के बाद शनिवार को उन्हें जमानत भी मिल गई। 20 साल पुराने केस में आरोपी रहे बॉलीवुड स्टार को सजा जरूर सुना दी गई, लेकिन अवैध शिकार की समस्या आज भी बरकरार है। ताजा मामला गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र में देखने को मिला। रविवार सुबह रेलवे ट्रैक पर चीतल हिरण का शव मिला, जिसके सिर से सींग काटे जा चुके थे। पुलिस इसे सींग तस्करी मामले से जोड़कर देख रही है।
वन विभाग को नहीं लगी खबर
शनिवार सुबह खोराबार थाना क्षेत्र के पास रेलवे ट्रैक पर एक चीतल हिरण का शव पड़ा मिला। जब वनकर्मियों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने शव का पोस्टमॉर्टम करवाने की जगह उसे रेलवे ट्रैक से उठाकर कुछ दूरी पर फेंक दिया और चलते बने।
हैरानी की बात यह है कि मृत चीतल के सिर से सींग गायब है। ऐसा लग रहा है जैसे सींग काटने के बाद उसके शव को ट्रैक पर फेंका गया है। देखने से शव एक-दो दिन पुराना भी लग रहा है।
अंदेशा है कि मामला हिरण के सींग की तस्करी से जुड़ा भी हो सकता है। शाम तक वन विभाग के अधिकारियों को इसकी भनक नहीं लगी। जब डीएफओ (प्रभागीय वनाधिकारी) एमके जानू के पास पहुंचे तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया।
अब होगा पोस्टमॉर्टम
घटना की जानकारी मिलने के बाद जिलाधिकारी के. विजयेन्द्र पांडियन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएफओ को फोन कर जानकारी मांगी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया, "हमने बॉडी पीएम के लिए भेज दी है। उसके बाद यह क्लीयर हो जाएगा कि चीतल नर है या मादा। चीतल में नर के सींग होते हैं, मादा के नहीं।"
बता दें कि हिरण वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल 3 (वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची-3) का जानवर है। इसे मारने पर 3 साल की सजा और 5000 रुपए जुर्माना या दोनों जो न्यायालय तय करे, वो सजा हो सकती है


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