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दिल्ली सरकार द्वारा नोटिस जारी । दिल्ली स्कूल 9% ब्याज समेत लौटाएंगे बढ़ी हुई फीस के पैसे


अनीता गुलेरिया
 दिल्ली : हाई कोर्ट की ओर से गठित एक समिति की रिपोर्ट में हाईकोर्ट ने उक्त समिति का गठन छठे-वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के संबंध में और निजी स्कूलों के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए कहा गया था । दिल्ली सरकार ने इसके चलते शिक्षा-निर्देशालय का एलान जारी करते हुए बताया कि समिति ने अपनी रिपोर्ट मे 1169 स्कूलों में से 575 स्कूलों की पहचान करते हुए इन स्कूलों को निर्देश जारी किया हैं , कि वे सात दिन के भीतर बढ़ी हुई फीस का पैसा 9% ब्याज समेत वापस लौटाएंगे । जून 2016 से जनवरी 2018 तक वसूली हुई फीस का पैसा सात दिन के अंदर लौटाने का निर्देश जारी किया गया है । यदि कोई वेतन-बकाया रहता है ,तो उस भूगतान का समय-सुनिश्चित करके निर्धारित समय-सीमा पर जल्दी वापस लौटाया जाए । कोई भी स्कूल छुट्टियों में एडवांस फीस बिल्कुल नहीं लेंगे । दिल्ली सरकार द्वारा इस आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलो को दोषी मानते हुए स्कूल-शिक्षा कानून एक्ट-1973 के तहत  उस स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी ।

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