शिवेश शुक्ला
प्रतापगढ । अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने सुरेश सरोज निवासी पुरनेमऊ थाना हथिगवां जिला प्रतापगढ़ को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए 10 साल की कारावास व 11500 रूपया अर्थदंड से दंडित किया । वादी मुकदमा नोखेलाल सरोज के अनुसार दिनांक 24 मार्च 2014 को मेरा बड़ा भाई दशरथ लाल सरोज अपने चौराहे पर मुर्गा बेचने की दुकान लगाया था उसके बगल में मेरे ही गांव के सुरेश सरोज ने भी दुकान लगाई थी । दुकान लगाने को लेकर दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई शाम करीब 6:30 पर सुरेश ने गाली गलौज करते हुए मेरे भाई को मुर्गा काटने वाले धारदार औजार से सिर पर दोनों तरफ मार दिया, जिससे मेरे भाई को गंभीर चोटें आई हल्ला गुहार पर तमाम लोग आए तब विपक्षी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया । दौरान इलाज मेरे भाई की मृत हो गई राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी सुरेंद्र यादव ने की ।


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