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एफटीसी जज ने सबूतों के अभाव में दुष्कर्म आरोपी को किया बरी


सहयोग के नाम पर लगा था दुष्कर्म करने का आरोप
खुर्शीद खान
सुलतानपुर । पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जा रहीं महिला से मदद के नाम पर दुष्कर्म के मामलें में एफटीसी द्वितीय की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोष मुक्त करार दिया है। 
आगे पढ़ें पूरा मामला :
मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले रामसजीवन सुत दुजई के खिलाफ अभियोगिनी ने 20 सितम्बर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक 19 अगस्त की रात में वादिनी व उसके पति के बीच विवाद हो गया। जिसके बाद वह अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने में सहयोग के लिए आरोपी रामसजीवन के पास आयी। रास्ते में जाते समय आरोपी ने वादिनी के साथ दुष्कर्म किया और केस दर्ज कराने पर जान से मार डालने की धमकी भी दी। इस मामलें का विचारण एफटीसी द्वितीय की अदालत में चल रहा था। जिसके दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्को व बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविन्द कुमार त्रिपाठी ने आरोपी को बेकसूर बताते हुए अपने साक्ष्यों एवं तर्को को पेश किया। उभयपक्षों के सुनने के पश्चात एफटीसी जज अमित कुमार प्रजापति ने साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म आरोपी को बरी कर दिया है। 

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