रमेश मिश्र
गोण्डा। कोतवाली देहात क्षेत्र के खोरहंसा कस्बा निवासी सगीर अहमद खान ने बीएसए से जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत चार बिन्दुओं पर सूचना मांगी है।
सगीर खां ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जानना चाहा है कि हुसैन रियाज पुत्र स्व. काजी रियाजुद्दीन निवासी ग्राम सराय जरगर, पोस्ट खोरहंसा जनपद गोण्डा, बेसिक शिक्षा विभाग गोण्डा में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त/कार्यरत हैं। यदि हां, तो किस विद्यालय में? बिन्दु 2- यह कि श्री हुसैन की नियुक्ति तिथि व योगदान तिथि के साथ नियुक्ति पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराएं।
बिन्दु 3- यह कि क्या कोई सहायक अध्यापक/प्रधानाध्यापक के पद पर होते हुए किसी सोसायटी/संस्था/मदरसा/एनजीओ/ट् रस्ट का पदाधिकारी व सदस्य हो सकता है? यदि हां, तो किस नियमावली/एक्ट के अन्तर्गत?
आवेदक ने चौथे बिंदु में जानकारी मांगी है कि कोई अध्यापक किसी संस्था/सोसायटी का पदाधिकारी अथवा सदस्य है तो क्या वह दोनों पद पर कार्य कर सकता है? यदि नहीं, तो अध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही संभव है?
आवेदक का कहना है कि बीएसए सूचना देने में हीलाहवाली कर रहे हैं। यदि समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो नियमानुसार आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी।


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