अमरजीत सिंह
फैजाबाद।अधिवक्ता की मोटर साइकिल को रोक कर अपमानित करने एव विरोध करने पर धमकी देते फर्जी मुकदमे में जेल भेजने तथा धमकाने के मामले में अयोध्या कोतवाल जगदीश उपाध्याय व पूराकलंदर थाने में तैनात दरोगा राकेश कमार पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है।द्वितीय अपर सिविल जज (जू. डि.) देवेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रकरण में सुनवाई के दौरान अयोध्या कोतवाल व पूराकलदंर में तैनात दरोगा राकेश कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
साथ ही एसएसपी को आदेश दिया है कि न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष्य में वारंट की तामीला कराकर अगली पेशी 13 नवम्बर को सुनवाई के समय कोर्ट में पेश करें।परिवादी पक्ष से वकील रामगोपाल शर्मा, अजय सिंह, उदय सिंह व शक्ति शर्मा ने पैरवी किया। घटना तारुन थानान्तर्गत वर्ष 2017 की है।न्यायालय में दर्ज परिवाद के मुताबिक तारुन थाना क्षेत्र के ऊंचगांव निवासी अधिवक्ता मो. अहसान फैजाबाद कचहरी में वकालत करते हैं।
15 मई 2017 की शाम आठ बजे अपने भाई इमरान अहमद के साथ रामपुरभगन बाजार में घरेलू सामान खरीदने गए थे। चौकी रामपुर भगन के पास दरोगा राकेश कुमार व थानाध्यक्ष जगदीश उपाध्याय मौजूद थे। इस दौरान अधिवक्ता की मोटरसाइकिल रोकने के लिए हाथ दिया। मोटरसाइकिल तेज गति से होने के कारण आगे जाकर रुकी।
इससे नाराज दरोगा ने उन्हेंं अपमानित करते हुए अपशब्द कहा। इसघटना की सूचना एसएसपी को दी गई। कार्यवाही न होने पर पीड़ित अधिवक्ता में न्याय के लिए कोर्ट का सहारा लिया। यहां दोनों के धारा 504 व 341 के तहत परिवाद दर्ज किया गया।
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