आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में सभी समाचार पत्रों इलेक्ट्रानिक चैनल, केविल नेटवर्क, मोबाईल नेटवर्क, रेडियो एवं जन संचार के सभी माध्यमों, सोशल मीडिया पर प्रसारित समाचारों, विज्ञापनो का प्रतिदिन, माॅनिटरिंग करने के लिए जिला मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है। समिति की प्रथम बैठक को सम्बोधित करते हुए जिलाधिाकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने निर्देश दिया है कि आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिया है कि इलेक्ट्रानिक चैनल पर प्रसारित करने के लिए प्रत्येक विज्ञापन का सत्यापन इस समिति द्वारा कराना अनिवार्य है। समाचार पत्रों में मतदान दिवस 12 मई तथा उसके एक दिन पूर्व 11 मई को प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन का समिति से अनुमोदन कराना होगा।
उन्होंने निर्देश दिया है कि नामाकंन शुरू होने के साथ ही प्रतिदिन समाचारों की गहन निरीक्षा की जाएगी तथा पेड न्यूज पर कड़ी निगाह रखी जाएगी। पेड न्यूज पाये जाने में सम्बंधित उम्मीदवार को नोटिस जारी की जाएगी। इसके बारें में उम्मीदवार को 48 घण्टे के अन्दर अपना जवाब दाखिल करना होगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयेाग के निर्देशानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये गये प्रत्येक विज्ञापन की जिम्मेदारी चुनाव लड़ रहें उम्मीदवार या राजनैतिक दल को लेनी होगी। ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के तहत करना अनिवार्य है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह, उप जिलाधिकारी खलीलाबाद एस0पी0 सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी जगनारायण झा, वाणिज्य कर/मनोरंजन अधिकारी सीमा सिंह, ई0डी0एम0 शिशिर श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहें। इस बैठक का संचालन सहायक निदेशक सूचना व सदस्य सचिव प्रभाकर तिवारी द्वारा किया गया।


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