आलोक बर्नवाल
सन्तकबीरनगर: माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सादिक अली पुत्र रियासत निवासी चाईकला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को धारा 304(B) भादवि के अन्तर्गत आरोप में दोषी पाए जाने पर 11 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498(A) भादवि के अन्तर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।


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