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फोटोयुक्त मतदाता पर्ची मतदान हेतू मान्य नही है:प्रेक्षक






आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में आगामी 12 मई को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र मतदान कराने के लिए जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी प्रकार की शंका होेने पर पूरी जानकारी प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त करें। उक्त निर्देश सामान्य प्रेक्षक त्रिनंजन चक्रवर्ती ने दिया। वे कलेक्ट्रेट सभागार में जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन निरन्तर भ्रमण करके स्वंतत्र निर्वाचन कराया जा सकता है। 


उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार लोकसभा सामान्य निर्वाचन में फोटो युक्त मतदाता पर्ची को पहचान पत्र के रूप में मान्यता नही दिया है। यद्यपि कि सभी मतदाताओं को इस पर्ची का वितरण किया जायेगा परन्तु मतदाता को अपने पहचान के लिए 11 विकल्पों में से 01 फोटायुक्त पहचान पत्र लाना होगा। चूकि यह पहली बार ऐसा हो रहा है इसलिए विशेष सावधानी बरतते हुए कार्य करना होगा।


जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने कहा कि इस बार 50 मतो का माकपोल कराना, सभी पर माकपोल की मुहर लगाना तथा इसे काले लिफाफे में बन्द करना अनिवार्य है। इस बार न तो माकपोल कराने से बच सकेगें और ना ही इसका रिकार्ड रखने से। माकपोल कम से कम 50 मतों का कराना अनिवार्य है। पर्चियो को बाक्स से निकाल कर ही मशीन सील की जायेगी। यदि पर्ची अन्दर ही रह गयी है तो मतों में भिन्नता होगी और ऐसी हालत में पुर्नः मतदान ही कराना होगा।  


उन्होंने बताया कि खराबी की हालत में बैलेट यूनिट एवं कन्ट्रोल यूनिट बदलने पर संक्षिप्त माकपोल कराना होगा और उसकी भी पर्ची एकत्र कर अलग लिफाफे में रखी जायेगी। केवल वी0वी0 पैट बदला जाता है तो माकपोल नही होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5-5 वी0वी0 पैट के पर्चियों की गणना भी की जायेगी इस लिए इस बार मतदान में पूरी सावधानी बरतनी होगी। 


जिलाधिकारी ने कहा कि वी0वी0 पैट मशीन बेहद सवेंदनशील होती है इस लिए इसको सावधानी से ले जाना है। मतदान के दौरान यह सुनिश्चित करे कि मशीन को सीधे सूरज या बल्ब की रोशनी से बचाया जाये। 
उन्होंने कहा कि सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की अलग से ई0वी0एम0 एवं वी0वी0 पैट मशीन की ट्रेनिंग करायी जायेगी और आयोग ने इसे गम्भीरता प्रदान करते हुए पंडुचेरी प्रदेश के एक अधिकारी को इसके अनुश्रवण के लिए प्रेक्षक नामित किया है। इस दृष्टि से मतदान के दिन जोनल एवं सेक्ट्रर मजिस्ट्रेट की सक्रियता बढ जाती है।


बैठक का संचालन करते हुए ए0डी0एम0/उप जिला निर्वाचन अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमण के दौरान सुनिश्चित करें कि मतदेय स्थल के 200 मीटर के भीतर तथा बाहर अनावश्यक भीड़ एकत्र ना हो। मतदेय स्थल पर केबल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया पोस्टर ही चस्पा रह सकता है। कोई प्रचार सामग्री या चिन्ह नही रहना चाहिए। आयोग से प्राप्त प्राधिकार पत्र वाला व्यक्ति, उम्मीदवार या उसका चुनाव अभिकर्ता, ही मतदेय स्थल में जा सकेगा। वोटिंग कम्पार्टमेन्ट तक मतदाता के अलावा और कोई नही जायेगा और ना ही फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करेगा। 


उन्होंने बताया कि मतदेय स्थल के अन्दर कोई भी फोन लेकर नही जायेगा और ना ही उसका उपयोग करेगा। पीठासीन एवं मतदान अधिकारी भी अपना मोबाइल साइलेन्ट पर रखेगे। तथा केवल शासकीय कार्यो के लिए उपयोग करेगें। 


उन्होंने बताया कि मतदान अभिकर्ता केवल मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकेगे। इस लिए उनके समुचित बैठने की व्यवस्था की जायेगी। इनके साथ समानता का व्यवहार किया जाये। इस दौरान अपर उप जिलाधिकारी राज नारायण तिवारी, जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट गण उपस्थित रहें

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