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मतदेय स्थल के 100 मीटर के परिधि में मोबाइल रखना पूर्णत: वर्जित: डीएम





अमरजीत सिंह 
अयोध्या ब्यूरो । मतदेय स्थल के 100 मीटर की परिधि में कोई भी मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस रखना एकदम वर्जित होगा। मतदान अधिकारी को किसी पर इलेक्ट्रानिक डिवाइस रखने का यदि शक हो तो वह उसकी तलाशी ले सकता है। कोई भी व्यक्ति, प्रत्याशी या मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह को प्रदर्शित नहीं कर सकता।


 कोई भी व्यक्ति या प्रत्याशी किसी भी मतदाता को धमका नहीं सकता है और न ही मत की याचना कर सकता है। ये बातें जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा ने गुरुवार को चुनाव में लगाए गए मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों के साथ हुई बैठक में कही। उन्होंने अफसरों को मतदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह में आयोजित बैठक मेें सभी जोनल मजिस्ट्रेट/जोनल पुलिस आफिसर्स, 25 जोनल मजिस्ट्रेट व 25 जोनल पुलिस आफिसर और 197 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 197 सेक्टर पुलिस आफिसर शामिल रहे। 


कहा कि सभी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों को जीपीएस से ट्रैक किया जाएगा, वह किस समय कहां पर हैं, इसकी पूरी जानकारी रखी जाएगी। सभी को स्मार्टफोन रखना आवश्यक है। नोडल अधिकारी प्रशिक्षण ने सभी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेटों को मतदान के एक दिन पूर्व हवाई पट्टी से पोलिंग पार्टियों की रवानगी से लेकर मतदान कराने व मतदान के बाद ईवीएम, वीवीपैट व अन्य प्रपत्रों को पूर्ण कर जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया बताई। 


मतदान अभिकर्ता बनाने के बारे में भी जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा ने मतदान के बाद मशीनों को सील करने की प्रक्रिया व इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनंद, सीआरओ/उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीडी गुप्ता, एडीएम सिटी वैभव शर्मा व एआरओ बीकापुर, मिल्कीपुर, रूदौली व गोसाईगंज आदि मौजूद रहे।

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