आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में जिलें की सभी 1420 बूथ की मतदान पार्टी सकुशल मतदेय स्थलों पंहुच गई। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को स्वर्ण जयंती हाल में सम्बोधित करते हुए निर्देश दिया कि शाम को मतदान पार्टी के सभी सदस्यों का मानदेय उन्हें सौपते हुए कुशलता पूछ लें। मतदेय स्थल पर वोटिंग कम्पार्टमेंट तथा मतदान अभिकर्ता के बैठने का स्थान निर्धारित करा दें।
उन्होंने कहा कि सभी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट बेहतर समन्वय से कार्य करें। सेक्टर मजिस्ट्रेट सबसे पहले जोनल मजिस्ट्रेट को कोई सूचना देगें। वे कन्ट्रोल रूम को जानकारी देगें। मतदान प्रारम्भ होने, प्रत्येक दो घण्टें पर प्रतिशत एवं संख्या, मतदान समाप्त होने की सूचना जोनल मजिस्ट्रेट के साथ ही कन्ट्रोल रूम को दें। मशीन खराब होने की सूचना मिलने पर पहले स्वंय मौके पर जाये और ठीक करने का प्रयास करें। इसकी सूचना मास्टर ट्रेनर को दें। प्रत्येक तीन सेक्टर में एक मास्टर ट्रेनर मौजूद रहेगें। अंत में सूचना भेल के इंजीनियर को देे जो क्षेत्र में मौजूद रहेगें।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने 50 माकपोल कराने, इन पर्चियों को लिफाफे में रखकर प्लास्टिक के डिब्बे में सील करना, बाक्स खाली करके सील करने की सावधानी की ओर ध्यान आकृष्ट किया तथा इसका पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वी0वी0 पैट तेज रोशनी या धूप में ना रखे। उन्होंने निर्देश दिया कि मतदान समाप्त होने के बाद बैट्री निकाल कर ही वी0वी पैट मशीन को सील करें।
अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग को जिलाधिकारी के डैश बोर्ड तथा सुविधा एप पर सभी सूचनायें अंकित की जा रही है इस लिए सूचना भेजने में तत्परता बरते। मशीन खराब होने पर तत्काल मास्टर ट्रेनर को सूचित कर दें।
संस्थान, प्रतिष्ठान बन्द रहेगेंः- मतदान के दिन 12 मई को व्यापारिक प्रतिष्ठानों, औद्यौगिक संस्थानों एवं अन्य सभी संस्थाओं में सवेतन अवकाश रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्देश की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि मतदान दिवस के दिन संस्था में कार्यरत किसी भी कर्मचारी का मजदूरी काटा नही जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी का वेतन काटता है तो इसके उपर आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा। उन्होेेंने बताया कि सभी संस्थायें एवं दुकान मतदान दिवस के दिन बंद रहेंगी।
11 विकल्प मान्य होगेंः- लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 में फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को स्टैण्ड अलोन पहचान पत्र दस्तावेज के रूप में स्वीकार नही किया जाएगा। मतदाता की पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चिहिन्त 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में कोई एक बूथ पर लाना अनिवार्य होगा। उक्त जानकारी जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्ता ने दिया है।
उन्होने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र या आयोग द्वारा चिहिन्त 11 वैकल्पिक दस्तावेज जैसे-पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाक घर के पासबुक, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाॅव कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सांसद एवं विधायक का सरकारी पहचान पत्र, तथा आधार कार्ड, लाना अनिवार्य होगा।


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