अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर का कृषि विभाग कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। कृषि विभाग द्वारा ही किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं ।
जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि खरीफ 2019 में बीज वितरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है जिसे देखते हुये कृषि विभाग कृषकों को उच्च गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। जनपद बलरामपुर में बीज का व्यवसाय करने वाली समस्त बीज आपूर्तिकर्ता कम्पनियों सहकारी एवं निजी बीज विक्रेताओं को सचेत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जनपद के बाहर से भी ऐसे विक्रेताओं से बीज नहीं प्राप्त करेंगें जिनके पास एक जिले से दूसरे जिले में व्यापार हेतु निदेशालय स्तर से निर्गत बीज लाइसेंस नहीं है। सभी विक्रेता न तो स्वयं बिना बीज निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त किये बीजो का व्यापार करेंगें और न ही ऐसे विक्रेताओं को बीज की आपूर्ति करेंगें, जिनका बीज निबंधन प्रमाण पत्र नहीं है। वो तत्काल आनलाइन प्रणाली पर आवेदन करते हुये लाइसेंस प्राप्त कर ले। जनपद के बाहर से बीज प्राप्त करने पर आपूर्तिफर्म आपूर्तित मात्रा की सूचना तत्काल इस कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। विभिन्न फसलों के रिसर्च वैरायटी के बीज, जो अधिसूचित नहीं है, की बिक्री कृषकों में कदापि नहीं करेगें। दुकान पर डिस्प्ले बोर्ड, रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड प्रदर्शित करेंगे तथा कृषकों को बिक्री की रसीद क्रय के समय ही अवश्यक देंगें। बीज का स्टाक एवं वितरण पंजिका नियमित रूप से तैयार करेंगें तथा विक्री के पश्चात् पूर्ण विवरण कैश ेममो नम्बर सहित विवरण रजिस्टर, स्टाॅक रजिस्टर में अंकित करेंगे। किसी भी फर्म से बीज प्राप्त होते ही उसकी सूचना तुरन्त इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। यह अवश्य सुनिश्चित करेंगें कि बीज आपूर्तिकर्ता फर्म या कम्पनी के पास प्रदेश स्तरीय बीज व्यापार हेतु कृषि निदेशालय से निर्गत लाइसेंस अवश्य हो अन्यथा स्टाॅक जब्त कर लिया जायेगा। कृषको को बीज अधिनियम के मानक के अनुरूप उच्च गुणवत्तायुक्त बीज की ही आपूर्ति करेंगें तथा यह अवश्य सुनिश्चित करेंगें कि बीज के बोरे के लेबल पर जो विवरण अंकित है वह विशिष्टियां वास्तविक रूप से भी बीज अधिनियम के अनुसार बीज में भी हो, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता कम्पनी की ही होगी। कृषकों के स्तर से बीज से संबन्धित कोई शिकायत प्राप्त होने पर कम्पनी प्रतिनिधि एवं विक्रेता मौके पर उपस्थित होकर तत्काल कार्यवाही करेंगें। बीज वितरण की पाक्षिक सूचना प्रतिमाह 17 तारीख को एवं मासिक सूचना प्रतिमाह 2 तारीख को निर्धारित प्रारूप पर इस कार्यालय में उललब्ध करायेंगें। बीज निरीक्षक अधिकारियों के मांगे जाने पर समस्त अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगें तथा मांगे जाने पर बीज नमूना लेने की कार्यवाही करायेंगे। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। पालन न करने की दशा में बीज बिक्री लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ बीज नियन्त्रण अधिनियम के तहत प्रथम रिपोर्ट दर्ज करा दिया जायेगा ।
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