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जनपद में 30 अगस्त तक धारा-144 का कड़ाई से पालन किया जाए: जिला मजिस्ट्रेट


अखिलेश्वर तिवारी 
बलरामपुर ।। जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश ने जनपद में त्योहारों के मदेद्नज़र श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का मुख्य पर्व व सोमवार व्रत, कामदा एकादशी, नागपंचमी तथा श्रद्धालुओं द्वारा स्नान, जलाभिषेक व बकरीद, रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी के पर्व पर धारा-144 लागू किया है। धारा-144 संपूर्ण जनपद में दिनांक 17 जुलाई से 30 अगस्त तक लागू रहेगा। 

इस आदेश अथवा आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इस आदेश का पालन न करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि त्योहारों पर असामाजिक तत्वों द्वारा जनपद की शांति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है, जिनकी संभावनाओं को रोकने के लिए एवं सुरक्षा हेतु अतिआवश्यक है। 

उन्होंने बताया कि इन त्योहारों पर शिवभक्तिों श्रद्धालओं द्वारा मन्दिरों में पूजा-अर्चना व पवित्र नदियों का जल कांवड़ में लेकर पैदल शिव मन्दिर में पूजा अर्चना करते है। जिनकी सुरक्षा में संबन्धित अधिकारी किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें और इस आदेश का कड़ाई से पालन करें। 

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