अमरजीत सिंह
अयोध्या ब्यूरो । मुजफ्फरनगर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 50 हजार के इनामी बदमाश राकेश यादव का उसके गृह जनपद सहित पड़ोसी जिले में बीते 5 वर्षों में लूट सहित अन्य कई धाराओं में आधा दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज हैं।जबकि राकेश के ऊपर हैदरगंज थाने में एक भी मुकदमा नहीं दर्ज है ।वैसे जो भी हो,ग्रामवासियों का मानना है,कि राकेश ने पिता की मृत्यु के बाद परिवार के लिए धन की आवश्यकता पूरी करने को अपराध की दुनिया में कदम रख दिया,जिसे किसी भी दशा में जायज नहीं ठहराया जा सकता।अयोध्या जनपद के हैदरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भोपा डुहिया निवासी राकेश पुत्र स्वर्गीय पतिराम यादव ने अपराध की दुनिया में वर्ष 2015 से कदम रखा था।
ग्रामीणों की मानें तो राकेश मध्यम वर्गीय किसान परिवार से था।उसके पिता की मौत 10 वर्ष पहले हो चुकी है।पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उस पर आ गई।आर्थिक स्थिति दूर करने के लिए उसकी संगत कुछ अपराधिक प्रवत्ति के लोगों के साथ हो गई।क्योंकि उसके दो छोटे भाइयों बृजेश उम्र लगभग 15 वर्ष पंकज उम्र लगभग 12 वर्ष की पढ़ाई और परवरिश की जिम्मेदारी भी उस पर आ गई थी । जिसको लेकर वह हमेशा चिंतित रहता था । गांव और मोहल्ले में भी उसे किसी से भी रंजिश नहीं रहती थी,वह मिलनसार स्वभाव का था। पुलिस सूत्रों की मानें तो हैदरगंज थाने में इनामी अपराधी राकेश के खिलाफ कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं है,जबकि बीकापुर, कैंट,पूराकलंदर सहित सुल्तानपुर जनपद के मोतिगरपुर थाने में उसके खिलाफ लूट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है।
जिसमें कोतवाली बीकापुर में मुकदमा अपराध संख्या 179/15 धारा 392, 411, मुकदमा अपराध संख्या 547/17 धारा 392, मुकदमा अपराध संख्या 48/18 धारा 147, 148,149,307,34 जबकि कैंट थाने में मुकदमा अपराध संख्या 273/16 धारा 396,412, 120 बी, 34 और मुकदमा अपराध संख्या 416/16 धारा 3 (1) गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है । वहीं थाना पूरा कलंदर में 44/18 धारा 392,411 के तहत मुकदमा दर्ज है । इसके अलावा सुल्तानपुर जनपद के थाना मोतिगरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 138/16 धारा 392, 411,120 बी, 34 के तहत अभियोग पंजीकृत है ।


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