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शासन के सचिव के आदेश पर अवर अभियंता प्रांतीय खंड गोंडा पड़ रहे भारी


दुर्गा सिंह पटेल
मनकापुर गोंडा: उत्तर प्रदेश शासन के सचिव पर अवर अभियंता प्रांतीय खंड गोंडा भारी पड़ रहे हैं, जिसका एक आरटीआई में खुलासा हुआ है |

बताते चलें कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2018 में लोक निर्माण अनुभाग 4, पत्र संख्या 2028/ 23- 4-18 टी(9)/ 17 के आदेश के क्रम में भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी जिला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रदेश के 8 जनपदों में चल रही परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता के रिक्त पदों पर तैनाती हेतु प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या 5507 में दिनांक 10 अक्टूबर 2018 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर समेत विचारोंपरात 27 अवर अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से अलग अलग स्थानों पर तैनाती की गई थी |
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इसी क्रम में अवर अभियंता प्रांतीय खंड गोंडा राघवेंद्र कुमार सिंह को पड़ोसी जनपद बलरामपुर के निर्माण खंड (प्र.प.) में तैनात किया गया था | लेकिन अवर अभियंता राघवेंद्र कुमार सिंह गोंडा कार्यालय से अवमुक्त ही नहीं हुए |

 मामले में अधिवक्ता श्याम लाल शुक्ला ने बीते माह के 7 तारीख को एक जन सूचना के तहत प्रमुख अभियंता ( ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग लखनऊ से तीन बिंदुओं पर पूछा |
 
जन सूचना के तहत प्राप्त हुए जवाब में बताया गया कि उक्त स्थान तरण आदेश के अनुपालन में उक्त स्थान त्रित अवर अभियंता राधवेंद्र कुमार सिंह को शासकीय हित में अवमुक्त नहीं किया गया है | ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा जारी किया गया आदेश शासकीय हित में नहीं था ? 
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