अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर में कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन पत्र 5 अगस्त तक आमंत्रित किए गए थे जिसे किसानों के हित में अब 5 दिन और बढ़ाते हुए 10 अगस्त कर दिया गया है । जनपद के किसान कृषि यंत्रों पर छूट की सुविधा प्राप्त करने के लिए 10 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे ।
उप कृषि निदेशक डा0 प्रभाकर सिंह ने जनपद के सम्मानित किसानो को सूचित करते हुये बताया कि जनपद बलरामपुर में प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्यडयू योजना अन्तर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान का प्रावधान है। कृषि यंत्रों हाइड्रोलिक विवर्सेबुल एम0बी0 प्लाऊ, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रा चापर, श्रेडर, मल्वर, रोटरी स्लैशर, श्रब मास्टर व कटर कम स्प्रेडर पर अनुदान देय है। उन्होंने बताया कि इन सीटू के यंत्रों के खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
रु0 01 लाख तक अनुदान वाले यंत्रों हेतु 25,00 का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। रु0 01 लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर रु0 5,000 का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट यूपी0 स्टेट एग्रो इन्ड्रस्ट्रियल कार्पोरेशन लि0 के नाम से यूनियन बैंक आफ इण्डिया, यू0पी0 एग्रो शाखा, विधान सभा मार्ग, लखनऊ के पक्ष में देय होगा। रु0 11 लाख से अधिक रु0 18 लाख लागत तक की लागत वाले फार्म मशीनी बैंक कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु ट्रेक्टर एवं लेजर लैण्ड लेवलर सहित अन्य कृषि यंत्रों पर 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। इनके साथ इन-सीटू के 03 या अधिक यंत्र लेना अनिवार्य है, जिन पर 80 प्रतिशत अनुदान देय है। इस योजना की अन्तिम 05 अगस्त निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 10 अगस्त कर दिया गया है ।
उन्होंने अपील किया है कि इच्छुक किसान आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते है। अधिक जानकारी के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर पूर्ण जानकारी कर योजना का लाभ पा सकते है


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