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आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद में लागू की धारा-144


अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर।।  जनपद बलरामपुर में आगामी त्योहारों को देखते हुए पूरे जिले में निषेधाज्ञा (धारा 144) जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर लागू कर दी गई है ।  निषेधाज्ञा लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थल पर कोई भी गतिविधि, धरना प्रदर्शन बगैर अनुमति के नहीं किया जा सकेगा । 

                       जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश ने  बताया कि 01 सितम्बर से मोहर्रम का त्योहार प्रारंभ हो रहा है, और अशरा (मोहर्रम की दसवीं) 10 सितम्बर को मनाया जायेगा। 02 सितम्बर को कजरीतीज हरतालिका तीज त्योहार परम्परागत रूप में मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त  02 सितम्बर को ही गणेश विनायक चतुर्थी त्योहार प्रारंभ होकर मुख्य पर्व 12 सितम्बर को अनन्त चतुदर्शी तक हिन्दु समुदाय द्वारा परम्परागत रूप से मनाया जायेगा। इस त्योहार के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभन्न स्थानों पर गणेश प्रतिमायें स्थापित कर दर्शन पूजन अर्चन एवं आरती किया जायेगा। जनपद में स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन अपनी सुविधानुसार परम्परागत रूप से शोभा यात्रा जुलूस निकालकर किया जायेगा। दिनांक 17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूजा है। ये सभी त्योहार साम्प्रदायिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में कुछ असामाजिक तत्व ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते है, जिससे शांति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण संभावना है। इसयिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद बलरामपुर की सीमा अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगें। यह आदेश 01 सितम्बर, से 18 सितम्बर तक लागू रहेगा।  उन्होंने निर्देश दिया कि इस आदेश का पुलिस अधीक्षक, तीनों तहसीलों के एसडीएम, समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं, जिससे जनपद में शांति व्यवस्था कायम रहे।  

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