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प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने पर, किसानों की मददगार है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना


आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। देश की जनसंख्या के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों का उत्पादन किसानों द्वारा विभिन्न फसलों के माध्यम से किया जाता है। किसान कड़ी मेहनत से खेत की जुताई, निकाई, गुड़ाई, सिंचाई और उर्वरक डालकर फसल तैयार करता है ऐसी स्थिति में यदि कोई प्राकृतिक आपदा बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अग्निकांड, आदि जैसी घटनाएं हो गई तो किसान की पूरी फसल खराब हो जाती है, उसकी मेहनत और फसल में लगाई गई लागत बेकार हो जाती है। किसान आर्थिक संकट में आ जाता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फसल की रक्षा एवं किसान की सुरक्षा करते हुए उनको राहत देने के लिए केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में 13 जनवरी, 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है, इससे हर किसान की पहुंच बनाने में मदद मिली है। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए   2 प्रतिशत और रबी की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम, वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में लागू है, यह किसानों के लिए आर्थिक, सुरक्षा की दृष्टि से हितकारी योजना है। इस योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों को खेती में रूचि बनाये रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थाई आमदनी उपलब्ध कराया जाता है। किसानों को कृषि में इन्नोवेशन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फसल बीमा के कवर होने पर किसान कृषि ऋण भी लेता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन फार्म भरना होता है। ऑफलाइन फार्म भरने के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फार्म भर सकते हैं। फार्म भरते समय किसान की फोटो, आई.डी. कार्ड, एड्रेस प्रूफ, खेत का खसरा नम्बर/खाता नम्बर, बोई गई फसल का सुबूत आदि दस्तावेजों की जरूरत होती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाते हुए क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों को समय से उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत खरीफ 2017 में 25.60 लाख बीमित कृषकों द्वारा 23.70 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से योजना के प्राविधानों के अनुरूप 4.01 लाख कृषकों को रू0 244.75 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2017-18 में योजना के अन्तर्गत 28.13 लाख बीमित कृषकों द्वारा 23.07 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से 1.79 लाख कृषकों को रू0 119.85 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2018-19 में योजना के अन्तर्गत 31.47 लाख बीमित कृषकों द्वारा 26.87 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से योजना के प्राविधानों के अनुरूप 5.58 लाख कृषकों को रू0 419.54 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2018-19 में योजना के अन्तर्गत 29.69 लाख बीमित कृषकों द्वारा 24.22 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से 0.38 लाख कृषकों को रू0 18.11 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है।

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