कोटेदार के पिता-पुत्र के विरूद्व मनकापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पुत्र को भेजा जेल | CRIME JUNCTION कोटेदार के पिता-पुत्र के विरूद्व मनकापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पुत्र को भेजा जेल
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कोटेदार के पिता-पुत्र के विरूद्व मनकापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पुत्र को भेजा जेल


कृष्ण मोहन 
मनकापुर गोण्डा :पूर्ति निरीक्षक चंदन सरोज के तहरीर पर मनकापुर पुलिस ने कोटेदार पिता-पुत्र पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
 दिए गए तहरीर में पूर्ति निरीक्षक चंदन सरोज ने कहा है कि रविवार को उप जिला अधिकारी मनकापुर द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया है कि दतौली चौकी द्वारा एक मैजिक पर सरकारी खाद्यान्न पकड़ा गया है | जो थाना कोतवाली मनकापुर में रखा है |उप जिलाधिकारी द्वारा दिए गए उपयुक्त निर्देश के अनुपालन में मेरे द्वारा कोतवाली में जाकर प्रकरण की जांच की गई |जांच के समय मैजिक पर 15 बोरी चावल एवं 9 बोरी गेहूं लदा पाया गया |मौके पर उपस्थित मैजिक चालक सोनू यादव पुत्र शिव किशोर यादव निवासी ग्राम उपाध्यायपुरवा मनकापुर ने बताया की उसके पिता गांव के उचित दर विक्रेता है |आज अपराहन 2:00 बजे मैजिक गाड़ी से चावल व गेहूं  लादकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय उपाध्यायपुरवा ग्रंथ के रसोईया कमला प्रसाद को देने जा रहा था कि विद्यालय से 200 मीटर पहले दतौली पुलिस द्वारा खाद्यान्न सहित गाड़ी को मनकापुर कोतवाली ले आई दूसरे दिन ग्राम पंचायत उपाध्यायपुर ग्रन्ट की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में विक्रेता के दुकान पर गेहूं 12.4 2 कुंतल व चावल 24.2 2 कुंतल कम पाया गया विक्रेता की दुकान पर उपलब्ध का दान की मात्रा कम पाए जाने के कारण एवं विक्रेता के पुत्र सोनू यादव द्वारा मैजिक में 15 बोरी चावल 9 बोरी गेहूं अवैध रूप से वाहन से ले जाया जाना जिसको पुलिस के द्वारा पकड़ कर थाने में खड़ा करवाना एवं सोनू द्वारा बयान दिया जाना कि उक्त खदान मेरे द्वारा विद्यालय ग्रंथ पुर में ले जाया जा रहा था | जबकि विद्यालय उपाध्यायपुरवा एमडीएम योजना का गेहूं 9.46 कुंतल व चावल 17.68 कुंतल होना चाहिए |लेकिन वाहन में लगभग 7:50 कुंतल चावल वह 4:50 कुंतल गेहूं पाया गया अर्थात यह प्रतीत होता है कि विक्रेता शिव किशोर एवं उनके पुत्र सोनू द्वारा मैजिक से 15 बोरी चावल व 9बोरी गेहूं कालाबाजारी ले जाया जा रहा था।

पूर्ति निरीक्षक के तहरीर पर मनकापुर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पिता पुत्र कोटेदार के विरुद्ध मामला दर्ज कर कोटेदार के पुत्र को जेल भेज दिया है।
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