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BALRAMPUR...बढ़ती जा रही पूर्व विधायक की मुश्किलें


अखिलेश्वर तिवारी
जनपद बलरामपुर के विधानसभा क्षेत्र उतरौला से विधायक रहे आरिफ अनवर हाशमी तथा उनके परिजनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं । समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के विरुद्ध पूर्व में 22 मुकदमा पंजीकृत थे तथा तीन मुकदमे सादुल्लानगर थाना में जालसाजी व सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर और दर्ज किया गया है । वर्तमान समय में आरिफ अनवर हाशमी तथा उनके भाई व पुत्र के नाम कई संगीन धाराओं में लगभग दो दर्जन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं । आरिफ अनवर हाशमी गैंगस्टर एक्ट तथा भूमाफिया कानूनों के तहत जिला कारागार में अनिरुद्ध है ।

जानकारी के अनुसार पूर्व पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी तथा उनके परिजनों के विरुद्ध सादुल्लाह नगर थाने में अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अलग-अलग तीन मुकदमा दर्ज किया गया है थाने में दर्ज मुकदमों में पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी उनके भाई निजामुद्दीन हाशमी मारो हाशमी आबिद अनवर हाशमी फरीद अनवर हाशमी तथा उनके पुत्र कासिम अनवर हाशमी हुआ भतीजा नासिर हाशमी के विरुद्ध धारा 420 467 468 व सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 394 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है इससे पूर्व भी इन सभी के नाम थाना सादुल्लाह नगर थाना रेहरा तथा कोतवाली उतरौला में भी धोखाधड़ी साजिश संपर्क को को 20 तरीके से अपने नाम का सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है हाल ही में तीनों मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि सादुल्लाह नगर में स्थापित कोआपरेटिव लाइब्रेरी पर और विधायक तथा उनके भाइयों द्वारा गलत तरीके से कब्जा करके उसे अपने नाम करा लिया गया है इस मामले की जांच पूर्व में उप जिला अधिकारी द्वारा किया जा चुका है एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट 27 2 जून दो हजार अट्ठारह में नामांतरण को पूरी तरह से नियम विरुद्ध माना है एक मामले में नामांतरण की कोई भी फाइल कातिल रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है । दूसरे मुकदमे के तहरीर में आरोप लगाया गया है कि सादुल्लाह नगर ग्राम सभा के बेशकीमती जमीन गाटा संख्या 13,109, 1501,111, 1820, 97 व 622 रकबा 1.877 हेक्टेयर जो प्रपत्र 41 व 45 में परती बंजर भूमि में दर्ज थी । इस पूरी जमीन को पूर्व विधायक ने आपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने निजी संस्था के नाम करा लिया । तीसरे मुकदमे के तहरीर में आरोप लगाया गया है कि सादुल्लानगर ग्राम सभा के गाटा संख्या 1558 0.181 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 1561 रकबा 8.137 डिसमिल जो आकार 41 व 45 में सरकारी तालाब दर्ज है । इसे भी सहायक चकबंदी अधिकारी के फर्जी आदेश द्वारा आबादी दर्षाते हुए प्रारूप (6) में अपने नाम दर्ज कराया गया है । जबकि सहायक चकबंदी अधिकारी को ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी तथा उनके परिजनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।

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