Type Here to Get Search Results !

Action Movies

Bottom Ad

Sant kabir nagar प्रतिदिन होने वाले व्यय का प्रत्याशी को रखना होगा लेखा जोखा–डीएम



राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट को भेजा निर्देश
आलोक कुमार बर्नवाल
सन्तकबीरनगर। राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के अन्तर्गत सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं मुख्य विकास अधिकारी सदस्य तथा वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य/सचिव नामित किया गये हैं। इसी प्रकार प्रधान पद हेतु निर्वाचन व्यय हेतु तहसील स्तर पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जायेगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग आफीसर एवं यथास्थिति जनपद स्तरीय/तहसील स्तरीय कमेटी को दी जायेगी। निर्वाचन मे व्यय की गयी धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। चुनाव से संबन्धित व्यय किये जाने हेतु खाता खोले जाने की आवश्यकता ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिये नहीं है।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप को रिटर्निंग आफीसर द्वारा प्रत्याशियों को उपलब्ध कराया जायेगा। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गयी धनराशि को प्रतिदिन निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जायेगी, उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिले एवं तहसील स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव प्रचार से संबन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जायेगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Top Post Ad



 




Below Post Ad

Comedy Movies

5/vgrid/खबरे