रजनीश/ज्ञान प्रकाश
करनैलगंज(गोंडा)। करनैलगंज तहसील के बार एशोसिएशन के चुनाव पर बार काउंसिल इलाहाबाद द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन वाले अधिवक्ताओ को मतदाता बनाये जाने व मतदान कराए जाने को नियम विरुद्ध करार दिया है।
तहसील बार एसोशिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष शुशील कुमार सिंह ने प्रेसनोट जारी कर कहा है कि तहसील की एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष बीके सिंह ने तहसील बार एसोसियेशन की चुनाव प्रक्रिया निरस्त करने का भ्रामक बयान जारी किया है।
जबकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से ऐसा कोई आदेश उन्हें प्राप्त नही हुआ है।
पत्रकारों से वार्ता करते हुये यह बात बार एसोसियेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह व मंत्री बाबादीन मिश्रा ने संयुक्त रूप से कही है।
दोनो पदाधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची के सत्यापन में क्रमांक संख्या में सीओपी की वजह से 79 अधिवक्ताओं का पंजीकरण सही दर्ज नही था।
जिसकी वजह से बार काउंसिल द्वारा एल्डर कमेटी को मतदाता सूची का मिलान करके सूची में सामिल करते हुये 30 मार्च को उपस्थित होकर सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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