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निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा और 10 हज़ार का जुर्माना




गौरव तिवारी 

खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है जहां कुंडा से विधायक राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को फर्जी पते पर रिवाल्वर के लाइसेंस के मामला में 1997 में तत्कालीन नगर कोतवाल डीपी शुक्ला ने दर्ज किया था मामला।IPC की धारा 420,468,471 धारा के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा।



इसी शस्त्र लाइसेंस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट के जज ने एमएलसी प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को सुनाया 7 वर्ष की सजा और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया।


कोर्ट के बाहर पंचायत प्रतिनिधियो के अलावा समर्थकों की भी लगी रही भीड़। 


एडिशनल एसपी पूर्वी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में कोर्ट के गेट पर पुलिस बड़े पैमाने पर तैनात रही।भारी सुरक्षा के बीच गोपाल जी को पुनःभेजा गया जेल।

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